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14 साल की नाबालिग से जबरन शादी, पोक्सो एक्ट के तहत युवक पर केस

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ढली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से जबरन विवाह और उसके साथ दुष्कर्म करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी की शिकायत पर की है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

जांच में क्या हुआ खुलासा?

महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी को शिमला की एक 17 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की जांच का अनुरोध मिला। गहन जांच के दौरान हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि ठियोग उपमंडल के एक युवक ने 11 फरवरी, 2023 को उस समय मात्र 14 साल 5 महीने की उम्र की नाबालिग लड़की से विवाह किया था। जांच में यह पुष्टि हुई कि विवाह के वक्त आरोपी युवक 20 वर्ष का था, यानी वह वयस्क था।

नाबालिग उम्र में ही बनी मां

शिकायत में दर्ज जानकारी के मुताबिक, लड़की का जन्म 12 सितंबर, 2008 को हुआ था, जबकि आरोपी युवक का जन्म 15 मार्च, 2003 को हुआ था। इस हिसाब से विवाह के समय लड़की नाबालिग थी और युवक वयस्क। वर्तमान में (नवंबर 2025) लड़की की उम्र 17 साल 2 महीने और युवक की उम्र 22 साल 7 महीने है। जांच में यह भी पता चला कि पीड़िता ने 6 जनवरी, 2024 को एक बच्ची को जन्म दिया है। अधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने किशोरी को बहलाकर उससे शादी की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

इस पूरे मामले में ढली थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 , 366 , 376 और लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की धारा 6 (नाबालिग के साथ दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है ।

समाज के सामने सवाल

यह घटना एक बार फिर समाज में फैली बाल विवाह और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण जैसी कुरीतियों की ओर इशारा करती है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िताओं को न्याय दिलाया जाएगा।

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