डी पी रावत।
अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज।
शिमला, 17 नवंबर 2025।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अब तेज़ होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेशभर की पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर निकायों की वर्तमान अवधि आगामी महीनों में समाप्त हो रही है, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समय पर शुरू की जाएगी।
इन तिथियों पर समाप्त होगी कार्यकाल अवधि
पंचायती राज संस्थाएं – 31 जनवरी 2026
50 शहरी स्थानीय निकाय – 18 जनवरी 2026
4 नगर निगम (धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन) – 13 अप्रैल 2026
5 नगर पंचायतें (अंब, चिरगाँव, कंडाघाट, नरवा व निरमंड) – 16 अप्रैल 2026
अधिसूचना के अनुसार राज्य में 3577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों तथा 71 शहरी निकायों का परिसीमन कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इसे अंतिम रूप से अधिसूचित भी किया जा चुका है।
मतदाता सूचियाँ लगभग तैयार
आयोग ने बताया कि 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियाँ अंतिम रूप ले चुकी हैं। शेष 29 पंचायतों और एक नगर निकाय की मतदाता सूची 1 दिसंबर 2025 और 7 दिसंबर 2025 तक घोषित कर दी जाएगी।
अब पंचायत या निकाय की सीमा में कोई बदलाव नहीं
मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट–2020 की धारा 12.1 के तहत आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि नोटिफिकेशन जारी होते ही अब किसी भी पंचायत, नगरपालिका या नगर पंचायत की सीमा, वर्गीकरण या क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन
अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के तहत पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से छह माह पहले चुनावी प्रक्रिया का आरंभ अनिवार्य है।
सभी विभागों को कड़े निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
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