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एनएच-305 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध रोक, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

 डी पी रावत 

 अखण्ड भारत दर्पण न्यूज 


जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए नया आदेश जारी किया है। यह कदम मार्ग पर यातायात के सुचारु संचालन और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।



आदेश के अनुसार औट से जलोड़ी पास के बीच सुबह 9:00 से 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 6:00 बजे तक टिपर, डंपर सहित सभी भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, यह रोक एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और आपदा प्रबंधन से जुड़े आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगी।


डीसी ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को मार्ग पर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन रामपुर बशहर को प्रतिबंधित मार्ग के दोनों सिरों पर स्पष्ट व उचित साइनेज लगाने को कहा गया है।


यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और अगली अधिसूचना तक प्रभावी रहेगा।

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