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युग हत्याकांड: हाईकोर्ट ने दो दोषियों की फांसी को उम्रकैद में बदला, एक आरोपी बरी; पिता बोले– सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

 


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित युग हत्याकांड में मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया, जबकि तीसरे आरोपी तेजिंदर पाल को बरी कर दिया गया।


न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले मामले की सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।


फैसले के बाद युग के पिता विनोद गुप्ता ने गहरा असंतोष जताया। उन्होंने कहा– “हमारे बेटे की जिस क्रूरता से हत्या हुई, उसके बाद भी अगर यह इंसाफ है तो हमें मंजूर नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।”


11 साल पुराना दर्दनाक मामला


यह मामला 14 जून, 2014 का है, जब शिमला के राम बाजार से 4 वर्षीय युग का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने फिरौती के लिए 3.5 करोड़ रुपये मांगे थे। पैसे न मिलने पर मासूम को बेहद बेरहमी से पानी के टैंक में जिंदा फेंक दिया गया। उसके शरीर में पत्थर बांध दिए गए ताकि शव सतह पर न आए।


करीब दो साल बाद अगस्त 2016 में शिमला के भराड़ी स्थित पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ। इस खुलासे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपियों में से एक, युग का पड़ोसी ही था।

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