जिला कुल्लू में मानसून के दौरान बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे हालातों में दिव्यांग कर्मचारियों का दफ्तर आना-जाना उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि घोषित आपदा की स्थिति में दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में अनिवार्य उपस्थिति से छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 के तहत लिया गया है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी होंगे, वहां दिव्यांग कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। हालांकि, यदि तकनीकी रूप से संभव हो तो ऐसे कर्मचारी घर से ही अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
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