अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब/चंडीगढ़ (कमल जीत शीमार ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो (ABD) न्यूज) : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है कि शराब के नशे में सड़क दुर्घटना में घायल हुआ सैन्यकर्मी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है, भले ही यह कृत्य वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर किया गया हो। अदालत द्वारा कहा गया है,"याचिकाकर्ता को शराब के नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए था, तथा उसके द्वारा किया गया उक्त कृत्य इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे निर्देश दिया था कि वह शराब के नशे में हुई दुर्घटना को सैन्य सेवा से संबंधित बताए।" न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी), दिल्ली पीठ के 2023 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पाया गया था कि ये चोटें सैन्य सेवा के कारण नहीं थीं।
अदालत के आदेश ने हवलदार कौलवंत सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एएफटी के फैसले को चुनौती दी थी। जनवरी 1999 में सिंह को टिबिया और फिबुला की हड्डी में कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 30% विकलांगता हो गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह चोट तब लगी थी जब वह एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन कर रहे थे और इसलिए इसे सेवा से संबंधित माना जाना चाहिए। उनके वकील ने तर्क दिया कि सेना के पेंशन विनियम, 1961 के तहत, विकलांगता पेंशन स्वीकार्य है यदि विकलांगता 20% से अधिक है और सेवा कर्तव्यों से जुड़ी है। सिंह ने जोर देकर कहा कि शराब पीने के बावजूद उनके पास अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, "इसलिए, विकलांगता अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश का पालन करते समय हुई, और इसलिए इसे कर्तव्य निभाते समय याचिकाकर्ता द्वारा लगी चोट माना जाना चाहिए।"
सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सैन्य न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष—कि चोट सैन्य सेवा के कारण नहीं थी या उससे बढ़ी नहीं थी—रिकॉर्ड में पेश किए गए तथ्यों और साक्ष्यों के विपरीत नहीं था। नतीजतन, अदालत को हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिला और अदालत द्वारा याचिका खारिज कर दी गई।
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