जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने धर्मवीर पुत्र पुणे राम, निवासी लिग्गन, डाकघर पनगां, तहसील मनाली को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(C) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया है। अदालत ने उसे 14 वर्ष की कठोर कारावास और 1,40,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया, तो दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 10 जून 2019 को लगभग 5:45 बजे, पुलिस स्टेशन पतलीकूहल के मुख्य आरक्षी हरि कृष्ण के नेतृत्व में नाकाबंदी और गश्त के दौरान बिलखी मोड़ के पास पुलिस ने आरोपी धर्मवीर को 1 किलो 806 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। यह चरस आरोपी बैग में ले जा रहा था।
इस गिरफ्तारी के आधार पर एफआईआर संख्या 42/2019 पीएस पतलीकूहल जिला कुल्लू में दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में अपने दावे को साबित करने के लिए अदालत में आठ गवाहों की गवाही भी दर्ज करवाई।
Best Digital Marketing Services – Click Here

No comments:
Post a Comment
Thanks for contact us. We will contact you shortly.