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रामपुर अदालत का बड़ा फैसला: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद,5 हजार रुपए जुर्माना

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने 22 वर्षीय युवक रीजन उर्फ गोलु पुत्र बलदेव सिंह, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला को 13 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष सशक्त कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


मामला 28 नवंबर 2024 का है। उस रात पीड़िता अपनी नानी के घर पर थी। देर रात करीब 11 बजे आरोपी ने घर का दरवाजा खटखटाया। नानी के दरवाजा खोलते ही आरोपी जबरन अंदर घुस गया और नाबालिग का हाथ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। इस दौरान उसने पीड़िता के बाल और गले को भी पकड़ लिया। शोर मचाने पर पीड़िता का चचेरा भाई बाहर आया तो आरोपी मौके से फरार हो गया।


पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी और इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।


सरकारी पक्ष की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने की। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। फिलहाल आरोपी जमानत पर रिहा है।

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