स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से हिमकेयर योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण शुरू हो गया है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. दिनेश ठाकुर ने जानकारी दी कि जिन परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है, वे हिमकेयर योजना के पात्र होंगे।
डॉ. ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज राज्य के पंजीकृत अस्पतालों में उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों में बीपीएल (जो आयुष्मान भारत में शामिल नहीं हैं), पंजीकृत रेहड़ी-फेरी वाले, मनरेगा मजदूर (जिन्होंने पिछले या चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 दिन कार्य किया हो), अनाथालयों में रहने वाले बच्चे, एकल नारी, 40% से अधिक दिव्यांगजन, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दैनिक वेतनभोगी, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स शामिल हैं।
विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रीमियम शुल्क शून्य से लेकर 1000 रुपये तक तय किया गया है।
पंजीकरण के लिए आवेदकों को बीपीएल प्रमाण पत्र, 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा में 50 दिन कार्य की एमआईएस रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र समेत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
डॉ. ठाकुर ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे शीघ्र पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण वर्ष में चार बार—मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में किया जाता है।
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