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15 अक्टूबर के बाद हिमाचल में अमान्य हो जाएंगे पुराने BPL प्रमाण पत्र, नई सूची से तय होगा लाभ


 हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा (BPL) परिवारों की नई सूची बनाने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही किसी परिवार का नाम बीपीएल सूची से कटेगा, उसी क्षण उसका बीपीएल प्रमाण पत्र स्वतः अमान्य हो जाएगा। सूची से नाम हटने के बाद इस प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना गैरकानूनी होगा और गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पहले ही 6 महीने की अवधि के लिए अस्थायी बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इनमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राम सभा द्वारा नाम काटे जाने पर प्रमाण पत्र की वैधता तुरंत समाप्त हो जाएगी। जिन परिवारों का नाम नई सूची में रहेगा उन्हें दोबारा से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।


केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बीपीएल परिवारों का कोटा 2,82,370 तय किया है। 30 जून 2024 तक प्रदेश में 2,65,357 परिवार सूची में दर्ज हैं। जिलेवार स्थिति इस प्रकार है—बिलासपुर 16,835, चंबा 46,393, हमीरपुर 17,113, कांगड़ा 57,674, कुल्लू 2278, किन्नौर 10,666, लाहौल-स्पीति 1512, मंडी 40,329, शिमला 30,133, सिरमौर 12,624, सोलन 15,864 और ऊना 13,936 परिवार।


15 अक्टूबर के बाद नई बीपीएल सूची जारी होते ही पुराने प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे और अपात्र परिवार सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं योग्य परिवारों को दोबारा से प्रमाण पत्र जारी होंगे।

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