जारी करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के दौरान मतदान क्षेत्र व साथ लगते क्षेत्रों में मतदान से 48 घण्टे पूर्व से शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा ।अधिसूचना के अनुसार मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, टैवर्न, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक व निजी स्थानों में शराब, मादक व नशीला पदार्थ बेचने व वितरण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को पंचातयी राज अधिनियम, 1994 के तहत 6 माह तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। जिला कुल्लू के विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम पंचायत डीम व घाटू तथा विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत मुहान में 10 अगस्त को उपचुनाव के दृष्टिगत यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जारी की गई है।
जारी करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के दौरान मतदान क्षेत्र व साथ लगते क्षेत्रों में मतदान से 48 घण्टे पूर्व से शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा ।अधिसूचना के अनुसार मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, टैवर्न, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक व निजी स्थानों में शराब, मादक व नशीला पदार्थ बेचने व वितरण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को पंचातयी राज अधिनियम, 1994 के तहत 6 माह तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। जिला कुल्लू के विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम पंचायत डीम व घाटू तथा विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत मुहान में 10 अगस्त को उपचुनाव के दृष्टिगत यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जारी की गई है।
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