ब्यास नदी में कूड़ा कचरा फैंकने के मामले पर उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने नगर पंचायत भुंतर और उसके सफाई ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी किए है और जुर्माने को एक सप्ताह के भीतर सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चुकाना होगा। यदि इन आदेशों के अनुसार जुर्माना समय पर अदा नहीं किया गया तो 18 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना चुकाना होगा।
गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें दावा किया गया था कि नगर पंचायत भुंतर में एक वाहन द्वारा कचरा नदी में फेंका जा रहा है। इन दावों की सच्चाई पता लगाने के लिए उपायुक्त ने एसडीएम कुल्लू को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा था। एसडीएम द्वारा इस मामले पर 10 अगस्त को विस्तृत जांच सौंपी गई थी। इस जांच रिपोर्ट के बाद साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों के दावे सही हैं और जिस वाहन द्वारा कचरा व्यास नदी में फेंका जा रहा है, वह नगर पंचायत भुंतर के सफाई ठेकेदार का है। कचरा फेंकने के मामले में नगर पंचायत भुंतर के सफाई ठेकेदार को दोषी पाया गया है।
जांच में यह भी सामने आया है कि सफाई ठेकेदार को इसी तरह के मामलों में पहले भी कई बार दोषी पाया गया है मामले पर निगरानी के लिए कई कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था। जांच में यह भी कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण पर नगर पंचायत भुंतर और उसका सफाई ठेकेदार दोषी हैं। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की अनुपालन करते हुए उपायुक्त द्वारा उपरोक्त जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि को स्थानीय पर्यावरण मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाएगा।
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