कुल्लू जिले के छह ट्रेकिंग रूट पर ट्रेकर्स 15 हजार फीट की ऊंचाई से ज्यादा नहीं कर सकेंगे ट्रेकिंग । - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

अखण्ड भारत दर्पण (ABD)  न्यूज़

ABD News पर पढ़ें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय समाचार। राजनीति, शिक्षा, खेल और ताज़ा खबरें।


Breaking News

    Saturday, September 17, 2022

    कुल्लू जिले के छह ट्रेकिंग रूट पर ट्रेकर्स 15 हजार फीट की ऊंचाई से ज्यादा नहीं कर सकेंगे ट्रेकिंग ।

    जिला कुल्लू के छह ट्रेकिंग रूट पर ट्रेकर्स 15 हजार फीट की ऊंचाई से ज्यादा ट्रेकिंग नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त कुल्लू/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों के अनुसार तेंतू पास, मनाली पास, सारा उगमा पास, एनिमल पास, डेबसा पास और गुंथर पास के रूट पर 15 हजार फीट की ऊंचाई से ज्यादा ट्रेकिंग पर रोक लगा दी गई है ।

     इन रूट पर पर्वतारोहण की अनुमति आईएमएफ की अनुमति और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक को सूचित करने के बाद ही मिलेगी। इसके लिए टूर ऑपरेटर और टीम लीडर जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिला के 15 हजार फीट से ऊंचाई रूट पर ऑपरेटर और टीम लीडर पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक को सूचित करेंगे। इसके लिए भी संबंधित सभी अनुमतियां प्रशासन से लेनी होंगी।
    इसी तरह 9 हजार से लेकर 15 हजार फीट तक की ऊंचाई के बीच में कोई भी ट्रेकिंग गतिविधियां संबंधित डीएफओ की अनुमति के बिना नहीं हो सकतीं। ट्रेकिंग पर जाने वाले सभी ट्रेकर्स की सूचना डीएफओ को पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक को रोजाना आधार पर देनी सुनिश्चित करना होगा। जिला कुल्लू आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी इस संबंध में सूचित करना अनिवार्य होगा। सूचना देने के लिए फॉर्मेट भी जारी किया गया है।

    उपायुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा उपकरणों, आवश्यक दवा और प्राथमिक उपचार किट के ट्रेकिंग पर नहीं जा सकते हैं। ये आदेश पूरे जिला कुल्लू पर लागू रहेंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो नियमों के अनुसार उसे जेल हो सकती है जोकि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है।

    No comments:

    Post a Comment

    Thanks for contact us. We will contact you shortly.