Friday, October 14, 2022
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कुल्लू दर्पण।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर रहेगी रोक ,नजदीकी थाने में तुरंत करवाने होंगे जमा- आषुतोष गर्ग।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर रहेगी रोक ,नजदीकी थाने में तुरंत करवाने होंगे जमा- आषुतोष गर्ग।
जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा स्वयंसेवी संस्था द्वारा अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने कहा गया है।
जिला दंडाधिकारी के अनुसार यह आदेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2022 की भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा करने के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। घोषणा के अनुसार आगामी 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
आदेश के अनुसार जिला में आचार संहिता के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा रैलियां, बैठकें, जन सभाएं व धरने इत्यादि किए जाएंगे जिसके कारण शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। तदानुसार कानून व व्यवस्था को बनाए रखने तथा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाने के दृष्टिगत इन आदेशों को जारी करने की अनुशंसा की गई है । इसके लिए सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि इनका किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके।
आदेश में कहा गया है कि समस्त पुलिस स्टेशनों को अस्त्र शास्त्र जमा करने होंगे तथा लाइसेंस धारक को इसकी रसीद उपलब्ध करवानी होगी। चुनाव के नतीजे निकलने के उपरांत पुनः इन्हें लाइसेंस धारकों को लौटाना होगा।
जिला दंडाधिकारी के अनुसार अति आवश्यकता को देखते हुए यह एकतरफा आदेश जारी किए गए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा चुनाव के नतीजे निकलने तक प्रभावी रहेंगे। यह आदेश समाचार पत्रों, रेडियो वा दूरदर्शन तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी हो। इसके अलावा जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम कार्यालयों तथा समस्त पुलिस स्टेशनों में सूचना पट पर आम लोगों की जानकारी के लिए उपलब्ध रहेंगे।
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