अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : (19/09/2023) अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज युक्ति गोयल की अदालत में एन डी पी एस एक्ट केस में आरोपित सोढी सिंह निवासी भुट्टा को 11 महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर आरोपित को 30 दिन अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। सोढी सिंह के खिलाफ 25 अगस्त 2017 को थाना भोगपुर में 35 ग्राम नशीले पाउडर के साथ पकड़े जाने पर मामला दर्ज हुआ था।
Wednesday, September 20, 2023
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एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को 11 महीने कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ,
एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को 11 महीने कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ,
अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : (19/09/2023) अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज युक्ति गोयल की अदालत में एन डी पी एस एक्ट केस में आरोपित सोढी सिंह निवासी भुट्टा को 11 महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर आरोपित को 30 दिन अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। सोढी सिंह के खिलाफ 25 अगस्त 2017 को थाना भोगपुर में 35 ग्राम नशीले पाउडर के साथ पकड़े जाने पर मामला दर्ज हुआ था।
About कमल जीत शीमार,ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो।
Location:
Jalandhar, Punjab, India
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