अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर : जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने आदेश जारी किए हैं कि मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को अपना पूरा रिकार्ड मेनटेन रखना होगा। कोई भी विक्रेता बिना आईडी प्रूफ लिए मोबाइल या सिम कार्ड नहीं बेचेगा। पुलिस कमिशनरेट जालंधर के इलाके में साईबर क्राइम को रोकने के लिए लोग हित को मुख्य रखते हुए अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं। पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा अंदर आते सभी मोबायल फ़ोन और सिम विक्रेता मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीददार से आई. डी. प्रूफ लिए बिना मोबाइल फ़ोन और सिम नहीं बेचेंगे। मोबाइल फ़ोन को ग्राहक / विक्रेता से ख़रीदते समय ग्राहक/ विक्रेता को भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर नीचे 'परचेज सर्टिफिकेट' देंगे। इसके इलावा फ़ोन खरीदते समय खरीददार या उसका कोई रिश्तेदार/ जानकार व्यक्ति जिसके अकाउंट में से यू.पी.आई. पेमेंट या कार्ड द्वारों या आनलाइन अदायगी की जाती है तो उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ भी दुकानदार हासिल करने के ज़िम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए हैं कि इस संबंधी सारा रिकार्ड जैसे ग्राहक का नाम और जन्म तारीख़, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसको फ़ोन या सिम बेचा है या जिससे फ़ोन खरीदा है, उसका आई. डी. प्रूफ, मोबायल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबायल फ़ोन बेचने / ख़रीदने की तारीख़ और समय, जिस व्यक्ति के अकाउंट में से अदायगी हुई है उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ और ग्राहक की फोटो रजिस्टर पर मेन्टेन करेंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा रिकार्ड चैकिंग के लिए पुलिस टीमों द्वारा मोबाइल विक्रेताओं की दुकानों पर अकस्मात चैकिंग होगी। आदेश न मानने वालो के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।
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