(ABD)न्यूज़।
ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायालय भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसमें दोषी निपु राम, निवासी बिहार को धारा 366 ए के तहत चार साल साधारण कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा और धारा चार पोस्को अधिनियम के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि एक जुलाई 2020 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि दोषी निपु राम मिस्त्री का काम करता था। एक जुलाई को उसकी नाबालिग बेटी सुबह शौच के लिए गई। इसी दौरान दोषी ने मौके का फायदा उठाकर उसकी बेटी को अगवा कर गलुआ में ले गया। जहां उसने अपने किराये के कमरे में उसकी बेटी के साथ दुराचार किया। पीड़िता और उसके पिता के बयान पर महिला थाना ऊना ने मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। जहां पर अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 12 गवाहों के बयान और साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त फैसला सुनाया।
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