बिना परमिट प्राप्त किए वाहन मालिक उम्मीदवार के पक्ष में नहीं कर सकेंगे प्रचार-प्रसार - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

अखण्ड भारत दर्पण (ABD)  न्यूज़

ABD News पर पढ़ें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय समाचार। राजनीति, शिक्षा, खेल और ताज़ा खबरें।


Breaking News

    Monday, March 18, 2024

    बिना परमिट प्राप्त किए वाहन मालिक उम्मीदवार के पक्ष में नहीं कर सकेंगे प्रचार-प्रसार

    ऊना/अंकुश शर्मा- लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला में चुनावों की प्रक्रिया सम्पूर्ण होने तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लतिन लाल ने कहा कि जिला के समस्त टैक्सी/ट्रक/टैम्पो/ थ्री व्हीलर आप्रेटर्स आदर्श आचार संहिता के दौरान सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ऐसा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ण्डनीय अपराध है। 
    जतिन लाल ने बताया कि जिला में लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रयोजनार्थ रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थैतिक टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उड़न दस्तों व स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना किसी भी वाहन का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। 

    No comments:

    Post a Comment