ऊना/अंकुश शर्मा- उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला ऊना की 143 खुदरा शराब की दुकानों की वर्ष 2024-25 के लिए आबंटन बोली व निविदा प्रक्रिया 7 मार्च को प्रातः 10.30 बजे बचत भवन ऊना में की जाएगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति 6 मार्च प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे उपायुक्त राज्य कर व आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि निविदा फॉर्म व अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के अनुसार अंग्रेजी शराब का कोटा खपत के अनुसार ही उठा सकते हैं। एमआरपी समाप्त कर दिया गया है। दुकान के कोटे की बजाये यूनिट का कोटा होगा। बोली तथा निविदा पर कैश डाउन कंडीशन रहेगी। शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान पर देशी शराब भी मिलेगी। स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी तथा एनओसी की शर्त नहीं होगी। दुकानों तथा बार के खोलने व बंद होने के समय में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त बीयर की शेल्फ लाईफ छः माह से बढ़ाकर नौ माह कर दी गई है।
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