Thursday, October 5, 2023
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जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट मामले दो साल सात दिन की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ,
जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट मामले दो साल सात दिन की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ,
अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत (04/10/2023) : जालंधर अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट मामले में रुपिंदर सिंह उर्फ बिंदा निवासी अठाला को दोषी करार देते हुए दो साल सात दिन की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी के खिलाफ 24 जुलाई 2014 को थाना लांबडा में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
About कमल जीत शीमार,ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो।
Location:
Jalandhar, Punjab, India
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