Saturday, October 14, 2023
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जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को छे महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को छे महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब/ जालंधर अदालत (13/10/2023) : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कृष्ण कांत जैन की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी करार देते हुए सनी बाबा निवासी फिल्लौर को छे महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी सनी बाबा निवासी फिल्लौर के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के तहत 2017 में थाना फिल्लौर में मामला दर्ज किया गया था।
About कमल जीत शीमार,ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो।
Location:
Jalandhar, Punjab, India
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