उपमण्डल मुख्यालय आनी में आज आयोजित बहुआयामी दिव्यांगता शिविर के मौके पर तहसील कल्याण अधिकारी आनी सतीश शर्मा ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जातिसूचक शब्द संबोधन अनुसूचित जाति एवम अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कानून अपराध है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन,विधवा,एकल नारी,दिब्यांगो के लिए छात्रवृति और स्वरोजगार हेतु प्रदेश अल्प संख्यक वित्त विकास निगम से ऋण सुविधा की जानकारी सांझा की गई।
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