दिल्ली शराब घोटाला: सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है।
इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
दरअसल, ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद AAP का भाजपा पर हमला
दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, 'भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके (भाजपा) षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।'
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