दिल्ली आयकर विभाग ने बदले नियम, इन करदाताओं को होगा फायदा - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

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    Sunday, August 20, 2023

    दिल्ली आयकर विभाग ने बदले नियम, इन करदाताओं को होगा फायदा


     अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज : दिल्ली अच्छा वेतन और कंपनी की ओर से फ्री आवास सुविधा पाने कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी जल्द बढ़ सकती है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कंपनी की ओर से मुहैया कराए जाने वाले घरों की वैल्यूएशन को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव का फायदा इन घरों को पाने वाले कर्मचारियों को होने की उम्मीद है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सी बी डी टी ) ने आयकर नियमों में संशोधन को नोटिफाई कर दिया है। जो 1 सितंबर से लागू होंगे।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैलरीड क्लॉस के लिए बड़ा ऐलान किया है, आयकर विभाग ने रेंट- फ्री अकोमोडेशन से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। इनकम टैक्स ने कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दिए गए रेंट-फ्री होम का वैल्युएशन करने का नियम बदल दिया है,

    इससे अच्छा वेतन पाने वाले और नियोक्ता कंपनी की ओर से मिलने रेंट-फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे और वेतन के तौर पर वह ज्यादा कैश ले सकेंगे।

    2011 की जनगणना के अनुसार मूल्यांकन होगा

    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को सिर्फ आवास प्रदान किया जाता है। ऐसा आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है, तो मूल्यांकन होगा - 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत (15 प्रतिशत से कम),पहले यह नियम 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक आबादी के लिए था।

    नए नियम के बाद अधिक बचत कर सकेंगे कर्मचारी

    2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से कम). पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं था , प्रवक्ता के मुताबिक जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन प्राप्त कर रहे हैं और एम्पलायर से आवास प्राप्त कर रहे हैं, वे अधिक बचत कर सकेंगे क्योंकि संशोधित दरों के साथ उनका टैक्सेबल बेस अब कम होने जा रहा है।



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