अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब : मोहाली के डेराबस्सी निवासी मामन चंद शर्मा की कार की टक्कर से उनकी टांग टूट गई और वे हमेशा के लिए विकलांग हो गए। इस पर उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम ए सी टी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। याचिका में 50 लाख के मुआवजे का दावा किया गया था। ट्रिब्यूनल ने उसे 34,57,505 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया हैं।
Friday, August 25, 2023
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पंजाब मोहाली,कार की टक्कर से विकलांग हुए व्यक्ति को मुआवजे का आदेश,
पंजाब मोहाली,कार की टक्कर से विकलांग हुए व्यक्ति को मुआवजे का आदेश,
अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब : मोहाली के डेराबस्सी निवासी मामन चंद शर्मा की कार की टक्कर से उनकी टांग टूट गई और वे हमेशा के लिए विकलांग हो गए। इस पर उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम ए सी टी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। याचिका में 50 लाख के मुआवजे का दावा किया गया था। ट्रिब्यूनल ने उसे 34,57,505 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया हैं।
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