ABD NEWS लुधियाना : अदालत ने चार साल के बच्चे से कुकर्म करने के बाद आरी से उसका गला काटकर हत्या करने के दोषी पप्पू सिंह उर्फ फूलचंद को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि दोषी को 30 साल से पहले पैरोल नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोषी को तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर 31 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव ब्यौरी, पोस्ट आफिस त्रिसोल के पप्पू सिंह उर्फ फूलचंद पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता बाबा मुकंद सिंह नगर स्थित एक बेहड़े मैं अपने परिवार के साथ रहता है। उसके चार साल के बेटे के साथ 31 अक्टूबर, 2019 को यह शर्मनाक कृत्य किया गया था।
Friday, August 18, 2023
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लुधियाना बच्चे की कुकर्म के बाद गला काट कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
लुधियाना बच्चे की कुकर्म के बाद गला काट कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
ABD NEWS लुधियाना : अदालत ने चार साल के बच्चे से कुकर्म करने के बाद आरी से उसका गला काटकर हत्या करने के दोषी पप्पू सिंह उर्फ फूलचंद को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि दोषी को 30 साल से पहले पैरोल नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोषी को तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर 31 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव ब्यौरी, पोस्ट आफिस त्रिसोल के पप्पू सिंह उर्फ फूलचंद पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता बाबा मुकंद सिंह नगर स्थित एक बेहड़े मैं अपने परिवार के साथ रहता है। उसके चार साल के बेटे के साथ 31 अक्टूबर, 2019 को यह शर्मनाक कृत्य किया गया था।
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