ABD NEWS चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने दस अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर सभी ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब तलब किया है। पटियाला व कई जिलों की ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता जनवरी, 2019 में सरपंच बने थे। उनका कार्यकाल जनवरी, 2024 तक था, लेकिन सरकार ने 31 दिसंबर तक चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
Friday, August 18, 2023
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चंडीगढ़,ग्राम पंचायतों को भंग करने पर पंजाब सरकार को नोटिस
चंडीगढ़,ग्राम पंचायतों को भंग करने पर पंजाब सरकार को नोटिस
ABD NEWS चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने दस अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर सभी ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब तलब किया है। पटियाला व कई जिलों की ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता जनवरी, 2019 में सरपंच बने थे। उनका कार्यकाल जनवरी, 2024 तक था, लेकिन सरकार ने 31 दिसंबर तक चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
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