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Liquor Rates: MSP ₹140, वसूले 260 रुपये...मनाली में शराब के ठेके में ओवर चार्जिंग, युवक बोला-बिल तो दो

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 Liquor Rates: MSP ₹140, वसूले 260 रुपये...मनाली में शराब के ठेके में ओवर चार्जिंग, युवक बोला-बिल तो दो

Manali Liquor Shop Viral Video: मनाली के एक ठेके का यह वीडियो है. एक स्थानीय युवक ठेके पर शराब लेने पहुंचा था. इस दौरान युवक ने जब ठेकेदार से क्वार्टर मांगा तो उनसे 260 रुपये मांगे. युवक ने एमएसपी चेक किया तो दाम 140 रुपये था.


हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति के बाद लगातार  शराब के दामों (Liquor Rates) पर ओवरचार्जिंग की शिकायतें आ रही हैं. सरकार की ओर से तय कीमतों से अधिक दाम लगातार ठेकों पर वसूले जा रही हैं. ताजा मामला हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट सिटी मनाली (Manali) का है, जहां पर एक क्वार्टर के दोगुना दाम वसूले गए. मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उपभोक्ता बिल की मांग कर रहा और कहता नजर आ रहा है कि एमएसपी (MSP) से अधिक कीमत वसूली जा रही है. फिलहाल, आबाकारी विभाग को शिकायत दी गई है और मामले की जांच की जा रही है.

दरअसल, मनाली के एक ठेके का यह वीडियो है. एक स्थानीय युवक ठेके पर शराब लेने पहुंचा था. इस दौरान युवक ने जब ठेकेदार से क्वार्टर मांगा तो उनसे 260 रुपये मांगे. युवक ने एमएसपी चेक किया तो दाम 140 रुपये था. इस पर युवक ने ठेका संचालक से सवाल किया तो उसने बिल देने से इंकार कर दिया. बाद में संचालक ने किसी शख्स से युवक की बात करवाई. इस पर युवक ने कहा कि वह 260 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे बिल दिया जाए.

वीडियो में युवक कहता है कि उसने पहले भी क्वाटर लिया था और उस दौरान भी उससे 260 रुपये लिए गए थे. बाद में युवक के वीडियो बनाने और फोन पर बातचीत के बात 180 रुपये लिए गए. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एसएसपी पर शराब की बिक्री का नियम बनाया है और कहा कि  इस पर 30 फीसदी मार्जिन के साथ चार्ज वसूला जा सकता है, लेकिन इसके विपरित मामले सामने आ रहे हैं. मनाली शहर में टूरिस्ट से भी काफी ज्यादा लूटखसोट ठेके वाले करते हैं.

  विभाग  क्या कहता है 

आबकारी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्ट  विवेक महाजन ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि अधिक दाम वसूलने की शिकायतें मिलती रहती हैं. पहले भी शिकायतें आई थी और फिर जांच के बाद जुर्माना लगाया जाता है

ठेके पर बिल ना देने के सवाल पर विवेक महाजन ने बताया कि आबकारी नीति के तहत इन्वायस देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन दुकानदारी एक्ट के तहत बिल लिया जा सकता है. शिकायत पर देरी से जांच पर वह कहते हैं कि डीलर और शिकायकर्ता जांच के बाद सुनवाई में नहीं आते हैं और इस कारण फिर जांच में देरी होती है.

इन नंबरों पर करें शिकायत

हिमाचल प्रदेश में लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए आबकारी विभाग ने फोन नम्बर भी जारी किए हैं. कांगड़ा जोन में दूरभाष नम्बर 01894230186, मंडी जोन में 01905223499 और शिमला जोन में 01772620775 नंबर पर लोग शिकायत कर सकते हैं.

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