सीसीटीवी कैमरे की 45 दिन की रिकॉर्डिंग तैयार कर पुलिस कमिश्नर दफ्तर में उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी ने एक दिन के लिए वाहन खड़ा करना है तो रजिस्टर में उसका पूरा ब्यौरा रखा जाए। इसमें वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन, आरसी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर व वाहन पार्क करने व वापस लेने की तिथि भी दर्ज करनी होगी। यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना है तो वाहन मालिक से वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसैंस की फोटोकापी लेकर इसे रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। अगर ज्यादा दिन से कोई भी वाहन पार्किंग में खड़ा होता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा पार्किंग में काम करने वाले कारिदों की भी नजदीकी थाने में पुलिस वेरीफिकेशन करवाई जाए। इसके साथ ही सभी मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, होटल आदि में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़ पंजाब/जालंधर : कमिश्नरेट पुलिस जालंधर द्वारा विभिन्न पार्किंग स्थालों पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे और उसकी 45 दिन तक की रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंकुर गुप्ता ने फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़ भरे बाजार और अन्य स्थानों पर पार्किंग स्थलों पर होने वाली पार्किंग को लेकर ये आदेश दिए गए हैं। डीसीपी अंकुर गुप्ता ने कहा- कोई भी पार्किंग सीसीटीवी फुटेज के बिना चलने नहीं दी जाएगी। डीसीपी अंकुर गुप्ता द्वारा कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं जो कि पार्किंग के अंदर-बाहर आने जाने वाले वाहन की नंबर प्लेट और उसे चलाने वाले का चेहरा उसमें साफ दिखाई दे।
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