जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मंडी जिला में कार्यरत विभिन्न गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री दरें निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार गैस एजेंसियों द्वारा 14.2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति निर्धारित दरों पर ही की जा सकेगी ।
अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक गैस वितरक उपभोक्ताओं के दूरभाष या व्यक्तिगत अनुरोध पर रिफिल बुक करना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गैस वितरक जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित दर, जिसमें ढुलाई भाड़ा भी शामिल है, से अधिक की राशि वसूल नहीं कर सकेगा। घर-द्वार शुल्क तभी लिया जाए जब घरेलू गेस सिलंडर उपभोक्ता के घर के अंदर दिया जाए।
अधिसूचना के अनुसार गैस वितरक उपभोक्ता द्वारा गैस लीकेज संबंधी शिकायत का तुरंत निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गेैस वितरक संबंधित क्षेत्र में वितरण वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को इस बारे में अवगत करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इसके अतिरिक्त जिला के सभी एसडीएम को भी अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्र का रूट चार्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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