हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अब हर महीने 100 रुपये का पानी शुल्क देना होगा। इस संबंध में जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। बिल तीन महीने में एक बार जारी किए जाएंगे। सरकार ने प्रत्येक कनेक्शन पर सौ रुपये का शुल्क लगाया है। इस शुल्क से दिव्यांगों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को छुटकारा मिलता है।
अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 रुपये प्रति महीने का पानी शुल्क चुकता करना होगा। Himachal Water Bill को पूर्व जयराम सरकार ने माफ कर दिया था। इस प्रणाली को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। क्योंकि तीन महीने के बिल एक साथ जारी किए जाएंगे।
जल शक्ति विभाग ने इस विषय में बिल बनाने और पेश करने का आदेश दिया है। सरकार प्रति कनेक्शन 100 रुपए वसूलेगी; इसका अर्थ है कि अगर किसी घर में दो कनेक्शन हैं तो उनका बिल 200 रुपए होगा और अगर तीन कनेक्शन हैं तो तीन सौ रुपए होगा।
नवंबर से जलशक्ति विभाग गांव में लगभग 17 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को पानी के बिल देने जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर से इस प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया था, इसलिए अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए पानी का बिल एक साथ भुगतान करना होगा। प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने बताया कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पिछले बिल को भी विभाग ले रहा था
बिल वसूलने से पहले बहस हुई थी। जब से इसे बंद कर दिया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल जारी किया गया था। लोगों को इस तरह हजारों बिल दिए जा रहे थे। सरकार को मामला पहुँचा था। मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने बताया था।
100 रुपये का शुल्क तभी से लेने का फैसला किया गया था जब से अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य के ग्रामीण इलाकों में 17 लाख घरों में पानी के कनेक्शन हैं। कुल चार लाख पानी के कनेक्शन कांगड़ा जिले में हैं।
2019 में हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत से लगभग 7.63 लाख पानी के कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन की शुरुआत से लगभग 9.50 लाख घरों में पानी के नल लगे हैं। इससे विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांगजनों को छुटकारा मिलता है।
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