सार
हिमाचल प्रदेश में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल महिलाओं के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर उपलब्ध होगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को घर निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस निर्णय से हिमाचल में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में विधवा, एकल और दिव्यांग महिला आवास योजना की घोषणा की थी, जिसमें मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये के साथ-साथ रसोई, शौचालय और स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। महिला को अविवाहित होना चाहिए और माता-पिता के साथ निवास नहीं करना चाहिए।
महिला के पास 2 बिस्वा भूमि होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी सहायता से प्राप्त की गई हो, और उसका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होना आवश्यक है। महिला ने 25 वर्षों तक अपने मकान को नहीं बेचा होना चाहिए। पंचायत सचिव और शहरी निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य है। वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। महिलाओं को श्रम अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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