सार
प्रदेश सरकार ने मार्च और अप्रैल के महीनों में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 13 विभिन्न मापदंडों को निर्धारित किया है। यह मापदंड चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, ताकि सही और योग्य परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। इन मापदंडों में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता उन परिवारों तक पहुंचे जिनकी वास्तव में आवश्यकता है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में 50 हजार रुपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवारों को बीपीएल सूची में स्थान नहीं मिलेगा। मार्च और अप्रैल में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए प्रदेश सरकार ने 13 विभिन्न मापदंड निर्धारित किए हैं। इन मापदंडों के आधार पर ही योग्य व्यक्तियों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। यदि कोई परिवार इनमें से किसी एक मापदंड को भी पूरा करता है, तो वह बीपीएल में शामिल नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, बीपीएल सूची में चयन के लिए पांच विशेष मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले परिवार स्वतः ही बीपीएल सूची में शामिल होंगे।
बीपीएल परिवारों की समीक्षा की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में मार्च और अप्रैल के महीनों में बीपीएल परिवारों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान, अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल सूची से हटाया जाएगा, जबकि पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए 13 विभिन्न मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन परिवारों को बीपीएल सूची में रखा जाए और किन्हें बाहर किया जाए। यदि किसी परिवार ने एक भी निर्धारित मापदंड के तहत लाभ प्राप्त किया है, तो उसे बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इन मापदंडों के अनुसार, पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो या अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवार बीपीएल चयन प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।
ये परिवार अपात्र माने जाएंगे:
- जिनके पास मोटर चालित दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव है।
- जिनके पास मशीनी तिपहिया-चौपहिया कृषि उपकरण हैं।
- जिनके किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 50 हजार रुपये या इससे अधिक है।
- जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है।
- जिनके किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक है।
- आयकर का भुगतान करने वाले परिवार।
- व्यवसाय कर का भुगतान करने वाले परिवार।
- जिनके पास रेफ्रिजरेटर है।
- जिनके पास लैंडलाइन फोन है।
- जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है।
- जिनके पास दो या अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है।
- जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि है।
स्वतः स्थान प्राप्त करने वाले परिवार:
- आश्रयविहीन परिवार।
- बेसहारा, जो भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं।
- हाथ से मैला ढोने वाले।
- आदिम जनजातीय समूह।
- वैधानिक रूप से मुक्त किए गए।
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