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    Wednesday, January 29, 2025

    शीर्ष न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अब आरोपी को व्हाट्एसएप या ई-मेल से नोटिस नहीं भेज सकेगी।

     शीर्ष न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस भेजने के लिए केवल वही प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दें, जो कानून के तहत अनुमति है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस भेजने के लिए केवल वैसे तरीके अपनाने का निर्देश देना चाहिए, जो कानून के तहत अनुमति है।

    शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी और


    बीएनएसएस कानूनों के तहत नोटिस भेजना व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नहीं हो सकता। यह आदेश आया जब कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नामक वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा का प्रस्ताव स्वीकार किया। लूथरा ने व्हाट्सएप पर सीआरपीसी नोटिस भेजा गया था, 1973 की धारा 41ए के तहत, लेकिन आरोपी जांच अधिकारी के सामने नहीं आए थे।

    उनका कहना था कि पुलिस को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएस, 2023 की धारा 35 के प्रावधानों को नजरअंदाज करके व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं देना चाहिए; इसके बजाय, वे सामान्य प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में कोर्ट ने यह निर्देश दिया। बेंच ने आगे कहा कि सभी उच्च न्यायालयों को अपनी-अपनी समितियों की बैठकें करनी चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर पिछले और वर्तमान फैसलों का पालन किया जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा हर महीने अनुपालन रिपोर्ट दी जाएं।

    सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को तीन हफ्ते के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।News source

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