Health Insurance IRDA Guidelines: इंश्योरेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जानिए क्या आपको कंपनी बदलने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

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    Thursday, January 23, 2025

    Health Insurance IRDA Guidelines: इंश्योरेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जानिए क्या आपको कंपनी बदलने का अधिकार प्राप्त है या नहीं।


    Health Insurance IRDA Guidelines: बीमा नियामक IRDAI ने 2011 से बीमा खरीदारों को पोर्टेबिलिटी का अधिकार प्रदान किया है। इस विकल्प का लाभ उठाकर बीमित व्यक्ति अपनी पॉलिसी को मौजूदा बीमा कंपनी से किसी अन्य बीमा कंपनी में स्थानांतरित कर सकता है। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर यहां प्रस्तुत किए गए हैं।


    बीमा पोर्टेबिलिटी का चयन कब करना चाहिए?  

    यदि पॉलिसीधारक अपनी बीमा कंपनी की सेवाओं या दावे के निपटान प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं।  

    यदि कोई अन्य बीमा कंपनी बेहतर सुविधाएं, अधिक कवरेज या कम प्रीमियम प्रदान कर रही है।  

    जब पॉलिसीधारक की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं बदल गई हैं और किसी अन्य कंपनी में नई आवश्यकताओं के लिए बेहतर कवरेज उपलब्ध है।  

    यह भी ध्यान रखें…  

    बीमा पोर्टेबिलिटी के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके साथ ही, पुरानी पॉलिसी के लाभों का हानि नहीं होती है। केवल पूर्व की पॉलिसी में मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार, सुविधाएं बनी रहती हैं।


    पोर्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? (Health Insurance IRDA Guidelines)

    आईआरडीए के नियमों के अनुसार, पॉलिसी नवीनीकरण की तिथि से 45 दिन पहले पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है. नई कंपनी द्वारा इनकार किए जाने की स्थिति में, आपके पास मौजूदा बीमाकर्ता के साथ बने रहने का विकल्प होगा.


    बाद में दावा अस्वीकार किए जाने से बचने के लिए नई कंपनी को अपने मेडिकल इतिहास के बारे में पूरी और सच्ची जानकारी दें.


    नई और पुरानी कंपनी के कवरेज की तुलना करें. सुनिश्चित करें कि नई पॉलिसी में आपके लिए आवश्यक सभी लाभ शामिल हैं.


    एक विश्वसनीय बीमा कंपनी चुनें जिसका दावा निपटान अनुपात अच्छा हो और ग्राहक सेवा हो.


    क्या बीमा पोर्ट करने में कोई नुकसान है?

    अगर आप बिना जांच किए बीमा पोर्ट करते हैं तो नुकसान हो सकता है. आपकी उम्र, मेडिकल इतिहास और अन्य जोखिमों के आधार पर, नई कंपनी में उसी पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ सकता है.


    पोर्टेबिलिटी के लिए नई बीमा कंपनी की मंजूरी जरूरी है. नई कंपनी आपकी मेडिकल स्थितियों या अन्य चीजों के आधार पर आपके पोर्टेबिलिटी आवेदन को अस्वीकार कर सकती है.


    नई कंपनी के पास आपकी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के विवरण और दावा इतिहास तक पहुंचने का अधिकार/विकल्प है.


    क्या पोर्ट करने के बजाय नया प्लान खरीदना बेहतर है?

    अगर आपकी मौजूदा पॉलिसी पुरानी है और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों के लिए प्रतीक्षा अवधि खत्म हो गई है, तो नया प्लान खरीदने के बजाय पॉलिसी को पोर्ट करना बेहतर है.


    अगर आपकी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सीमित कवरेज देती है, तो नई पॉलिसी खरीदना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन नए प्लान में प्रतीक्षा अवधि नए सिरे से शुरू होगी.


    यह भी एक विकल्प है:

    पोर्ट करने या नया प्लान खरीदने के बजाय, आप अपनी मौजूदा पॉलिसी में कंपनी द्वारा दिए जाने वाले ऐड-ऑन या राइडर्स जोड़ सकते हैं और कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके मौजूदा प्लान को बेहतर बना सकते हैं.

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