आनी,कुल्लू।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला के विकास खण्ड आनी के तहत उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पीएम श्री(आदर्श/बॉयज़) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में 21 जून 2024 को पांच शिक्षकों द्वारा एक छात्र भूपेन्द्र हुड्डा की सामूहिक निर्मम पिटाई की गई थी।
देखिए। पीड़ित छात्र के पिता की ABD न्यूज़ घटना के तुरन्त बाद वार्तालाप।
गौरतलब है कि हाल में ही इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य (वर्तमान में कार्यवाहक अतिरिक्त उप निदेशक उच्चतर शिक्षा कुल्लू)अमर चौहान और प्राध्यापक कुन्दन शर्मा 'हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार' से पुरस्कृत किया जा चुका है। इतना ही नहीं इस विद्यालय के छात्र -छात्राओं ने गत चार पांच वर्षों में बोर्ड परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किए और राष्ट्रीय स्तर की लोक नृत्य प्रतियोगिता में एक बार से अधिक प्रथम स्थान झटके हैं।
देखिए! छात्रों ने पिटाई के विरोध में आनी बाज़ार में नारेबाज़ी कर SDM को सौंपा ज्ञापन।
इसी स्कूल के पांच शिक्षकों तेज राम, पुरन चन्द,वेद प्रकाश, प्रवीन कुमार और टेक चन्द पर एक छात्र भूपेन्द्र हुड्डा की सामूहिक निर्मम पिटाई के आरोप लगे हैं।
देखिए! SDM Office आनी परिसर में छात्रों ने मीडिया से क्या कहा?
पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 14 अगस्त 2024 को आईपीसी की धारा 323 व 34 और किशोर न्याय(बाल संरक्षण एवं देखभाल अधिनियम की धारा 75 के तहत 52/2024 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत आनी में चालान पेश किया है।
देखिए! मामला सुलझाने के लिए विद्यालय प्रभारी और smc के अध्यक्ष की प्रैस कॉन्फ्रेंस।
आज इस मामले में पहली सुनवाई होगी और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट ऐश्वर्या चौहान अदालत में पीड़ित छात्र का पक्ष रखेंगी।
देखिए! इसी घटना पर ABD न्यूज़ का सम्पादकीय वीडियो।
उधर इसी मामले में उप मण्डल दण्डाधिकारी(नागरिक) की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक शिमला और उप निदेशक उच्चतर शिक्षा ने शिक्षा के अधिकार के हनन के कारण विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक दवाब के कारण अब तक ठंडे बस्ते में है।
देखिए! छात्र के सगे संबंधियों ने SDM को ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कहा मीडिया से?
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी शिक्षकों में से एक शिक्षक द्वारा अपने बचाव करने अथवा मामले को रफा दफा करने के लिए उक्त पीड़ित छात्र भूपेन्द्र हुड्डा के खिलाफ़ तथाकथित भतीजी (इसी विद्यालय में अध्ययनरत) से छेड़ छाड़ के आरोप लगा कर पुलिस थाना आनी में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 354A, 506 of IPC,12 of POCSO Act के तहत प्राथमिकी (FIR) संख्या 56/2024 के अंतर्गत दर्ज की है। जो मामला एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रामपुर बुशैहर में विचाराधीन है। इस मामले की पहली सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को होगी।
देखिए! आनी बाज़ार में जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन।
कॉमरेड पदम प्रभाकर की मीडिया से वार्तालाप
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