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    Thursday, July 28, 2022

    हिमाचल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य, पढ़े हिमाचल मंत्रिमण्डल के अहम फैसले।

    हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस संबंध में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं।

    मंत्रिमण्डल ने बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए 15 जुलाई से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  

    वहीं, राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 


    मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने राज्य में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत अब स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले दो किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान सात रुपये से घटाकर पांच रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 30 जून को धर्मशाला कॉलेज के सभागार में राज्यस्तरीय कार्यक्रम ‘नारी को नमन’ के दौरान न्यूनतम किराया घटाकर पांच रुपये करने की घोषणा की थी।
     


    राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया। कमला नेहरू राज्य अस्पताल, शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।
     
     मंत्रिमण्डल ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

     मंत्रिमण्डल ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, शिमला जिला में लोक निर्माण विभाग के चौपाल मण्डल के अंतर्गत सराहां में नया उपमण्डल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमण्डल खोलने व रिकांगपिओ और शौंनटांग में दो नए अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
     
    मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विस्तार अधिकारी (उद्योग) के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले के ढीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा चनोगी, मुराह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में नव सृजित 7 रेशमकीट पालन केंद्रो के लिए माली/बेलदार के 7 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल खोलने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला के ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल व  खोलीघाट में उपमण्डल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने का निर्णय लिया गया।

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