Thursday, June 4, 2026
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हाई कोर्ट की सख्ती: शिक्षा सचिव कार्यालय के कर्मचारी तलब, अवमानना मामले में मांगा जवाब।
हाई कोर्ट की सख्ती: शिक्षा सचिव कार्यालय के कर्मचारी तलब, अवमानना मामले में मांगा जवाब।
अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज हिमाचल प्रदेश/शिमला (कमल जीत शीमार ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो) : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अवमानना के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा सचिव कार्यालय के जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर तथा शिक्षा निदेशक के निजी सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है। न्यायालय ने दोनों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने पूछा है कि उन्होंने किस अधिकार से वरिष्ठ अधिकारियों के नाम जारी किए गए व्यक्तिगत कानूनी नोटिस स्वयं प्राप्त किए। अदालत ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, लेकिन संबंधित कर्मचारियों ने इन्हें स्वयं रिसीव कर लिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को नए सिरे से ताजा नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने पूछा है कि उसके आदेशों का समय पर पालन न करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए।
शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ा मामला
यह मामला अनिल कुमार सहित छह टीजीटी शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित है। शिक्षकों ने मुख्य अध्यापक पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने पूर्व में सतीश कुमार मामले के आधार पर राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए शिक्षा विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन विभाग द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया।
अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को
अदालती आदेशों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर प्रभावित शिक्षकों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। अब हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मच गई है।
हाई कोर्ट के इस रुख को सरकारी आदेशों के अनुपालन और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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