वाहन चालकों को बड़ी राहत! 50 साल की उम्र तक वैध हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

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    Thursday, June 11, 2026

    वाहन चालकों को बड़ी राहत! 50 साल की उम्र तक वैध हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

     अखंड भारत दर्पण(ABD)न्यूज़ 

      ✍️ विशेष रिपोर्ट   :डी ०पी० रावत 

    आरटीओ के चक्कर होंगे कम, लाइसेंस रिन्यूअल और वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया हो सकती है ऑनलाइन



    देशभर के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता अवधि बढ़ाने और कई सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को 50 वर्ष की आयु तक वैध बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे लोगों को बार-बार आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।


    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के साथ-साथ वाहन स्वामित्व हस्तांतरण (Vehicle Transfer) और परमिट नवीनीकरण (Permit Renewal) जैसी सेवाओं को भी ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और राज्य सरकारों के राजस्व पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक शुल्क ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे।


    वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 20 वर्षों तक वैध रहता है, जिसके बाद उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। मंत्रालय का मानना है कि वैधता अवधि बढ़ाने से नागरिकों का समय और धन दोनों बचेंगे तथा ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा मिलेगा।


    इसके अलावा मंत्रालय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू करने पर भी विचार कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।


    ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज


    आयु प्रमाण (कोई एक):


    आधार कार्ड


    जन्म प्रमाण पत्र


    10वीं/12वीं की मार्कशीट


    पासपोर्ट



    पता प्रमाण (कोई एक):


    आधार कार्ड


    पासपोर्ट


    वोटर आईडी


    बिजली या पानी का बिल


    रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट



    पहचान प्रमाण (कोई एक):


    आधार कार्ड


    पैन कार्ड


    पासपोर्ट


    वोटर आईडी



    अन्य दस्तावेज:


    3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो


    लर्नर लाइसेंस (स्थायी लाइसेंस के लिए)


    40 वर्ष से अधिक आयु होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A)



    हालांकि मंत्रालय की ओर से अभी इन प्रस्तावों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इनके लागू होने पर करोड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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