भविष्य में स्टेट कैडर के कर्मचारियों को उनके गृह जिले में नहीं होगी तैनात
हिमाचल प्रदेश (प्रकाश शर्मा)हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में स्टेट कैडर के कर्मचारियों को उनके गृह जिले में न तो तैनात किया जाएगा और न ही वहां उनका तबादला होगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में अपनी स्थानांतरण नीति में कड़े प्रावधान जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं।
पारदर्शिता के लिए 'दूरी' का नया नियम: दो तैनाती स्थलों के बीच होगी 150 किलोमीटर की दूरी
प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण शर्त रखी है। अब कर्मचारियों के दो क्रमिक तैनाती स्थलों के बीच कम से कम 100 से 150 किलोमीटर की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। अदालत का मानना है कि इस दूरी के नियम से राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके अलावा, कोर्ट ने सरकार को निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं:
• ऑनलाइन डेटा: कर्मचारियों की पोस्टिंग और तबादलों से जुड़ी पूरी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए।
• नीति में संशोधन: सरकार को अपनी मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी में इन निर्देशों के अनुरूप बदलाव करने को कहा गया है।
न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। इस फैसले को राज्य में रसूख के दम पर मनचाही पोस्टिंग पाने की प्रथा पर लगाम लगाने के रूप में देखा जा रहा है।
With Regards,
Prakash Chand Sharma
Vill Chhajwan Khabu, PO Sardhwar
Tehsil Balh Distt Mandi HP
98174-63818
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