Tuesday, October 10, 2023
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जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को तीन महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई,
जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को तीन महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई,
अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राणा कंवरदीप कौर चाहल की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी करार देते हुए जसपाल राम उर्फ पाला निवासी कपूर पिंड को तीन महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।दोषी के खिलाफ 2017 में मकसूदा थाने में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
About कमल जीत शीमार,ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो।
Location:
Jalandhar, Punjab, India
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