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हिमाचल मंत्रिमंडल -पार्टी चुनाव चिन्ह पर आयोजित किए जाएंगे नगर निगमों के चुनाव।

 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 23 फरवरी को आयोजित की गई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए | मंत्रिमंडल ने  हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया है । इसके अनुसार राजनीतिक दल पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। नगर निगम शिमला में चुनाव पहले ही हो चुके हैं जबकि नगर  निगम सोलन ,पालमपुर, धर्मशाला ,मंडी में जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे।

नगर निगम से चुनकर आए पार्षद ही महापौर और उपमहापौर को चुन सकेंगे। इसके साथ 2555  एसएमसी अध्यापकों को   भी 1साल का सेवा विस्तार दिया गया है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है इस एक्ट के तहत न्यूनतम चालान की राशि ₹1000 होगी।

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