उन्होंने कहा कि संविधान सभा में 26 नवंबर, 1949 ई. को संविधान को प्रत्येक भारतीय की और से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था । संविधान उद्देशिका भारत, हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रत्येक नागरिक की प्रतिबद्धता को स्मरण कराती है तथा तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर संविधान के प्रति निष्ठा को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है।
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