नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है।
मीडिया रिपोर्ट अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता हरीश खुराना की अर्जी पर सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को आरोपी के तौर पर तलब किया है।
बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
29 अगस्त को पारित एक आदेश में, न्यायाधीश ने कहा, “शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, इस अदालत का मानना है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ प्रतिनिधित्व की धारा 31 के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला है।” लोक अधिनियम, 1950" बन जाता है इसलिए आरोपियों को तदनुसार तलब किया जाना चाहिए।
खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है।
उन्होंने दावा किया कि उनका अपराध अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जो झूठी घोषणाओं से संबंधित है।
Arvind Kejriwal's wife's problems increase, court summons her for this matter
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