रमेश जमाली,
जिला ब्यूरो कुल्लू।
9 मई।
कुल्लू जिले में दस मई से सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अगले आदेशों तक दिन में सिर्फ तीन घण्टे खुली रहेंगी।
इस बाबत आज जिला दण्डाधिकारी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा (भा. प्र.से.) ने आदेश जारी किए। इन दुकानों में राशन,खाद्य वस्तुओं,करयाना,सब्ब्जी,फल, दूध एवम दुग्ध उत्पाद,मीट,मछली,उर्वरक,पेस्टीसाइड,बीज और पशु आहार शामिल है।
बाकी सभी छूट,रियायतें एवम प्रतिबंध राज्य आपदा सेल, हिमाचल प्रदेश सरकार के पांच मई के आदेश के अनुसार पहले की भांति लागू रहेंगी।ये आदेश चिकत्सा,दवाइयों, और फार्मेसी पर लागू नहीं होंगे।
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