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आयकरदाता और पेंशन धारक महिलाएं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना "नारी संबल योजना" के दायरे से बाहर:- अर्चना ठाकुर,संयोजिका - प्रदेश भाजपा आईटी सेल।


लोकेंद्र सिंह वैदिक।
जिला ब्यूरो कुल्लू।
19 मई।
कुल्लू जिले से संबंधित अर्चना ठाकुर,संयोजिका- 
 प्रदेश भाजपा आई टी सेल और  सोशल मीडिया 
(महिला मोर्चा) ने  मीडिया को जारी ब्यान में कहा कि
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए घोषित की गई स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के नियम अधिसूचित कर दिए हैं।नियमों के तहत आयकरदाता और पेंशन लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी। पति अगर टैक्स दे रहे हैं या पेंशन ले रहे हैं तो भी महिलाओं को अपात्र माना जाएगा। योजना के तहत 65 से 69 साल की महिलाओं को प्रदेश सरकार हर महीने 1000-1000 रुपये देगी। 
वृद्धावस्था पेंशन का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, जिनमें दंपती में से किसी को सरकारी सेवा की पेंशन नहीं मिल रही हो अथवा कोई आयकरदाता न हो। 
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके, इसके लिए योजना के नियम छह के तहत उप नियम पांच में यह पात्रता तय कर दी गई है। 
स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की आयु की सभी पात्र महिलाओं को पेंशन दी जानी है। सरकार इन्हें बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1000-1000 रुपये प्रतिमाह देगी।

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