अंजना जूली ब्यूरो आनी।
4 मई 2021
विकासखंड अानी के अंतर्गत दलाश में सक्रिय कोरोना मामलों की पुष्टि होने के बाद तथा स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर उप मण्डल दंडाधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)चेत सिंह (हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिवाडी गाँव में जितेंद्र शर्मा के घर से राजकीय प्राथमिक पाठशाला लँकागई और गोयल राम शर्मा के घर तक कंटेनमेंट जोन और दलाश बाजार से पंचायत घर तक बफर जोन बनाने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में पैदल यात्रा व वाहन चलाने की मनाई होगी। कोरोना आपदा में कार्यरत कर्मियों व वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।इन आदेशों की अवहेलना होने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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