Tuesday, February 13, 2024
राज्यों में उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जाने।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। अलग-अलग राज्यों में बनाए जाने के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने बड़ी बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
याचिकाकर्ता का कहना था कि उपमुख्यमंत्री का पद संविधान में नहीं लिखा है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि उपमुख्यमंत्री भी मंत्री ही होता है। पद को कोई नाम दे देने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
Tags
# National news
About अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़।
National news
Tags
National news
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ABD News पर पढ़ें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय समाचार। राजनीति, शिक्षा, खेल और ताज़ा खबरें।
No comments:
Post a Comment