Thursday, February 15, 2024
Home
National news
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड् को असंवैधानिक करार देते हुए किया रद्द ,खरीददारों की सूची सार्वजनिक करने के दिए निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड् को असंवैधानिक करार देते हुए किया रद्द ,खरीददारों की सूची सार्वजनिक करने के दिए निर्देश।
लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार देते हुए नए बॉन्ड की खरीद पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीक़ा इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है। इसके और भी कई विकल्प हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने वीरवार को यह फ़ैसला सुनाया।
इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं।
Tags
# National news
About अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़।
National news
Tags
National news
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ABD News पर पढ़ें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश और स्थानीय समाचार। राजनीति, शिक्षा, खेल और ताज़ा खबरें।
No comments:
Post a Comment