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शिमला के सेब कारोबारी की सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब परिवार को मिलेगा 9.1 लाख रुपये मुआवजा

Shimla's apple trader died in a road accident, now the family will get Rs 9.1 lakh compensation

सड़क हादसे में सेब कारोबारी की मौत हो गई. परिवार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में याचिका दाखिल की. अब परिवार को 9.10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. मामला हिमाचल प्रदेशे के शिमला जिले से है.


जानकारी के अनुसार, शिमला निवासी सेब कारोबारी अजीत सिंह (55) की एक सड़क हादसे में दो साल पहले मौत जान चली गई थी. जिस वाहन में अजीत सिंह सवार था, उसके चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है. घटना के दौरान गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी और मृतक अजीत सिंह (55) की मौत हो गई थी. अजीत सिंह की पत्नी आशा देवी (52) और बेटे आदर्श मेहता (24) ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में याचिका दायर दाखिल की. दो साल तक मामले में सुनवाई चली.

अब ट्रिब्यूनल ने याचिका पर पीड़ित परिवार को 9,13,180 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. मुआवजे की राशि का भुगतान गाड़ी चालक कुशाल सिंह, गाड़ी मालिक आशीश मेहता और चंडीगढ़ स्थित वाहन की बीमा कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करना होगा.

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